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Credit Card से यह सारा पेमेंट 20% महँगा. बिल में जोड़ कर आएगा 20% टैक्स. रखे जानकारी या पछताएँ.

अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन के कामों में करते हैं तो आपको अपने दिन-प्रतिदिन के भुगतान के लिए नया कर चुकाने का झटका सहना होगा. क्रेडिट कार्ड पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं और इस नए नियम के साथ ही क्रेडिट कार्ड से भुगतान अब और महंगा हो गया है.

1 जुलाई से नया नियम होगा लागू.

नए नियम के तहत विदेश में क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर भुगतान करने वाले क्रेडिट कार्ड पर अब नया टैक्स चुकाना होगा. यह नया टैक्स क्रेडिट कार्ड के बिल में जोड़कर आएगा. केवल शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर अन्य सारे खर्चों पर 20% का TCS (टैक्स कलेक्टेड अट सोर्स) लगाया जाएगा. वही नए नियम के लागू होने की बात करें तो यह 2023 के 1 जुलाई से लागू किया जाएगा.

20% अतिरिक्त टैक्स देना होगा Credit Card Payment पर.

विदेश में क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर कर विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर टैक्स चुकाना होगा। इसे आरबीआई के उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे में लाया जाएगा। इसका मकसद ऐसे खर्चे स्रोत को कर संग्रह के दायरे में लाना है। उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत एक जुलाई 2023 से शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से पैसा भेजने पर 20 प्रतिशत टीसीएस का प्रस्ताव किया गया ।

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