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7 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को Income Tax में और छूट हुआ जारी. नहीं भरना पड़ेगा पूरा टैक्स.

पांच दर्जन से ज्यादा संशोधनों के साथ वित्त विधेयक पारित केंद्रीय वित्त विधेयक 2023 लोकसभा से 64 आधिकारिक संशोधनों के साथ शुक्रवार को पारित कर दिया गया। वित्त विधेयक पास होने के साथ ही जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे को लेकर हर राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का रास्ता साफ हो गया.

 

7 लाख से ज़्यादा कमाने वाले को Income Tax में और छूट

सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को कुछ राहत दी है। बजट में प्रावधान किया गया था कि सात लाख आय तक कोई कर नहीं लगेगालेकिन यदि आय 7 लाख 100 रुपये है तो इस पर 25,010 रुपये का कर देना पड़ता। अब वित्त विधयेक के संशोधन में कहा गया है कि सात लाख रुपये से ऊपर जो अतिरिक्त मामूली आय होगी सिर्फ उतना ही कर के तौर पर भुगतान करना होगा। हालांकि फिलहाल इस अतिरिक्त आय की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। जल्द ही इस पर स्पष्टीकरण आ सकता है।

इस नए नियम के आने के साथ ही उन सारे लोगों को फायदा होगा जो लोग ₹700000 से ऊपर कमाते हैं और थोड़ा सा राशि ज्यादा होने की वजह से पूरे स्लैब का टैक्स उन्हें भरना पड़ता है.

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