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Aadhar और PAN नहीं लिंक करने पर 10 हज़ार रुपये Fine का ऐलान. अंतिम तारीख़ हुआ घोषित.

PAN-Aadhaar Link Last Date: अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 31 मार्च तक अवश्य कर लें। क्योंकि, पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप अवैध पैन कार्ड यूज करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

31 मार्च 2023 तक मौका

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास जुर्माने के साथ मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। बता दें 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

आधार से कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। आप यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

ऐसे भरें जुर्माना | Pay Fine for not linking aadhar and pan

  • जुर्माना भरने के लिए आपको https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पोर्टल पर जाना होगा।
  • यहां पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO/ITNS 280 पर क्लिक करने के बाद Tax Applicable को चुनें।
  • फी पेमेंट माइनर हेड और मेजर हेड के तहत सिंगल चालान में करनी है।
  • इसके बाद नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर डालें।
  • अब असेसमेंट ईयर चुनकर एड्रेस भरें।
  • आखिरी में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक कर दें।


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