सोना, गहना ख़रीदने के लिए देर रात बदला नियम. अब चाहिए होगा दुकान पर 6 अंक का New Hallmark Rules


New Hallmark Rules. आभूषण पर छह अंकों वाला हॉलमार्क जरूरी. सरकार ने सोने के आभूषण बेचने के नियमों में बदलाव कर दिया है। एक अप्रैल से सोने के आभूषण बेचने के लिए छह अंकों वाला हॉलमार्क आईडेंटीफिकेशन (एचयूआईडी) यूनिक नंबर जरूरी होगा। जानकारी सरकार की ओर से शनिवार को दी गई।
पहले होता था ऐसा Hallmark
पहले हॉलमार्किंग में चार अंक शामिल होते थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि विक्रेताओं के द्वारा दो तरह के हॉलमार्क के साथ आभूषण बेचने से उपभोक्ताओं में असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि पुरानी योजना के अनुसार उपभोक्ताओं के पास रखे हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे।
बहुत आसान हो जाता हैं सोना में लेन देन करना
अगर आपके पास हॉलमार्क किए हुए सोने हैं या उसके गहने हैं तो आपको बैंक लोन इत्यादि होने में आसानी होगी और साथ ही साथ इसका खरीदना और बेचना भी आसान होगा.
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