पेट्रोल, डीज़ल, गैस सबको GST के भीतर लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान.

बहुत समय से इंतजार हो रहे पेट्रोल डीजल के दाम को जीएसटी में लाने को लेकर गहमागहमी खत्म हो गई है और इस पर सीधा तैयारी भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया है. जीएसटी की अगली बैठक 18 फरवरी को होने वाली है और इस संदर्भ में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों के मन की बात कही है.
जीएसटी में आएगा पेट्रोल-डीजल, रखी गई शर्त.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक शुरू होने से पहले यह ऐलान किया कि केंद्र सरकार अब पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के भीतर लाए जाएंगे. और इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलना शुरू हो सकेगा. इस विकल्प के साथ ही 5 पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और अभिमान इंधन शामिल है.
GST में लाने के लिए रखे गए शर्त को बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि होने वाले अगले 49वीं बैठक में राज्य सरकारों को इसके लिए सहमति देनी होगी. ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसे जीएसटी में शामिल नहीं करना चाहती हैं बल्कि इसे केवल अस्थाई तौर पर ही जीएसटी से बाहर रखा गया है. अगर राज्य सरकार है इन्हें जीएसटी में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें बैठक में इसके प्रति हामी भरनी होगी.
इसके बाद जीएसटी परिषद को केवल एक ही काम है वह है जीएसटी स्लैब का निर्धारण करना. अगर पेट्रोलियम पदार्थों को सबसे ऊंचा जीएसटी श्रेणी में भी रखा जाता है तो 28% का अधिकतम शुल्क लगेगा जिसके वजह से पेट्रोल आसानी से ₹72 प्रति लीटर और डीजल ₹65 प्रति लीटर के लिहाज से शुरू हो सकेगा.
अन्य फायदा होगा कि राज्य सरकारों को अलग-अलग दर रखने के वजह से होने वाले बॉर्डर इलाके में पेट्रोलियम आय कर में भी लाभ होगा. पूरे देश भर में पेट्रोलियम पदार्थों के कीमत एक जैसे रह पाएंगे.
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