UAE : Unemployment Scheme में जल्द कराएं पंजीकरण, जानिए कब कर सकते हैं रकम के लिए क्लेम


पंजीकरण न करने पर करना पड़ सकता है जुर्माना का सामना
संयुक्त अरब अमीरात में Involuntary Loss of Employment (ILOE) scheme में कर्मचारियों को जल्द से जल्द पंजीकरण करा लेना चाहिए। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए इसमें पंजीकरण कराना जरूरी है। इस स्कीम को 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रहे कि इस योजना में निवेश प्राइवेट समेत सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
June 30, 2023 तक पंजीकरण अनिवार्य
बताते चलें कि कर्मचारी 1 से 2 साल के लिए इस स्कीम में पंजीकरण करा सकते हैं। कर्मचारियों को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पंजीकरण में देरी हुई तो जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। सभी कर्मचारियों को June 30, 2023 तक पंजीकरण करना अनिवार्य है वरना Dh400 का जुर्माना देना पड़ सकता है।
जल्द करें निवेश
कर्मचारी इस स्कीम के लिए तभी क्लेम कर सकता है जब उसने लगातार 12 महीने के लिए इस स्कीम में निवेश किया है। तो यह सलाह दी गई है कि इस योजना में जल्द निवेश करें तभी लाभ उठा पाएंगे।
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