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सड़क पर नया जुर्माना. 20 हज़ार का चालान काटना शुरू. 12 जनवरी तक दिल्ली में नियम लागू

दिल्ली में बैन हुए BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाली कारें। दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदुषण से कुछ समय के लिए लगने वाला बैन अब हमेशा के लिए हो सकता है, अगर प्रदूषण लेवल कम नहीं हुआ तो। दिल्ली में अभी तो गुरुवार 12 जनवरी के लिए बैन लगा है। इसी प्रकार का बैन दिल्ली NCR मे बीते महीने भी लगा था।

 

मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 115 और GRAP के स्टेज 3 की दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने सोमवार को यह फैसला लिया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऑर्डर जारी किया कि ” BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल फॉर व्हीलर पर 12 जनवरी तक टेम्पोरेरी बैन लगाया जाता है। हालाँकि आपातकालीन परिस्थिति, पोलिस वाहन और सरकारी वाहनों के लिए इसमें छुट मिलती है।”

वाहनों से खराब हुई दिल्ली की एयर क्वालिटी

सेंट्रल प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को जारी किया कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पॉइंट्स से बड़ा है। रविवार के दिन मे 60 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुयी। दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि यह बैन GRAP के स्टेज 3 के अनुसार दिल्ली NCR मे लागू किया गया है।

 

प्रतिबंध के बाद भरना होगा ₹20000 का फाइन

बैन के बाद दिल्ली के सड़कों पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वालों कारों द्वारा प्रतिबंध के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। जी हां आपको लगभग 20,000 रुपये का फाइन भरना पड़ सकता है, जो कि कुछ लोगों के लिए उनकी पुरानी गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा महँगा पड़ सकता है।

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