1 अप्रैल से इन लोगों का PAN हो जायेगा निष्क्रिय, जानें किस तरह बच सकते हैं इस मुसीबत से
सभी के लिए अनिवार्य हुआ यह नियम
Income tax ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए नए नियम का ऐलान कर दिया है। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन अनिवार्य है। इस नए नियम के अनुसार पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक अपना काम नहीं कराता है तो उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
कब है आखिरी तारीख?
पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। Income tax India ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस बात की घोषणा की है कि पैन कार्ड धारकों को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इस निर्धारित तिथि यानी कि 31.3.23 से पहले यह काम करा लेना चाहिए।
पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?
आयकर विभाग ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर निर्धारित तिथि के अंदर यह काम नहीं कराया गया तो अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। ऐसे में सलाह दी गई है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही यह काम करा लें।
साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक है या नहीं तो नीचे दिया गया आर्टिकल पूरा पढ़ें।
31 मार्च से पहले आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं? स्टेटस ऐसे करें चेक, जानें पूरी प्रक्रिया
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख नज़दीक है!
आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं,31.3.23 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.4.23 से जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,निष्क्रिय हो जाएंगे
कृपया आज लिंक करें! pic.twitter.com/i9RPqrzy9p
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 18, 2023
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