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वाहन मालिक के लिए 10 हज़ार का चलान, 3 महीने जेल, 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द का आदेश जारी

दिल्ली के साथ-साथ नेशनल कैपिटल रीजन जैसे कि नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद इत्यादि में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको तुरंत जारी किए गए नए आदेश पर अमल करना होगा अन्यथा आपके ऊपर ₹10000 का जुर्माना साथ ही साथ 3 महीने तक कीजिए और 3 महीने तक के लिए लाइसेंस रद्द की कार्यवाही की जा सकती है.

 

परिवहन विभाग, रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण रखने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के चल रहे अपने प्रयासों में दिल्ली में सभी मोटर वाहन मालिकों से अपने वाहनों हेतु वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.सी.) प्राप्त करने का आग्रह करता है ।

 

10 हज़ार का जुर्माना

यह विभाग उन वाहनों को चालान जारी करने जा रहा है जिनका पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है। यह चालान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 ( 2 ) के तहत जारी किया जाएगा, जिसके अनुसार, पी.यू.सी. सी. धारण न करने पर, 03 माह तक की कैद या रु. 10,000/- तक जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं।

 

03 महीने के लिए लाइसेंस भी कैंसिल

उन्हें 03 माह के लिए अपना लाइसेंस धारण करने से अयोग्य भी कर दिया जाएगा । ऐसे सभी पंजीकृत मोटर वाहन मालिक जिनके वाहन पंजीकरण की तिथि से •01 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं (सिवाए इलेक्ट्रिक / बैट्री चालित वाहनों के) को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने वाहनों की जांच करवाएं और जुर्माने के बचने के लिए पी.यू.सी. प्रमाणपत्र प्राप्त करें।

प्राधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची इस विभाग की वेबसाइट (https://transport.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।

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