UAE : ओवरस्टे करने वालों के लिए जरूरी, जुर्माना के साथ लेना होगा आउटपास, तभी मिलेगा Exit

ओवरस्टे करने वाले लोगों के लिए नियमों की लिस्ट जारी
संयुक्त अरब अमीरात में ओवरस्टे करने वाले लोगों के लिए नियमों की लिस्ट जारी की गई है। विजिट वीजा पर यात्रा कर रहे व्यक्ति का वीजा अगर एक्सपायर हो जाता है तो जुर्माना देना होगा और साथ में एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर के immigration office से out pass या leave permit लेनी होगी। इसके अलावा यह परमिट Al Awir Immigration office से भी लिया जा सकता है।

इन दोनों नियमों का करना होगा पालन
बताते चलें कि General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) Dubai से इस बात की पुष्टि की गई है। ओवरस्टे करने वाले यात्रियों के लिए इन दोनों ही नियमों का पालन अनिवार्य है। परमिट के लिए Dh200 से लेकर Dh300 चुकाना पड़ सकता है।
जानिए क्या कहना है एक्सपर्ट का
ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह नियम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। कहा गया है कि आउट पास उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो लोग भी जा एक्सपायर होने के बाद या सरकार के द्वारा दिए जा रहे ग्रेस पीरियड समाप्त होने के बाद भी यूएई में रह रहे हैं।
इसलिए अगर आप संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि विशाल एक्सपायर होने से पहले ही आपका सारा काम हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इन नियमों का पालन करें और अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सलाह लें।
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