DGCA ने लिया नया फैसला, अब फ्लाइट टिकट पर Airlines को 75 फीसदी करना होगा रिफंड

DGCA ने लिया नया फैसला
विमान यात्रियों के टिकट रिफंड के मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक नया फैसला लिया है जो जल्द ही लागू होने वाला है। यह नियम घरेलू समेत इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ शर्तों के साथ लागू किए जायेंगे। आइए जानते हैं कि टिकट रिफंड को लेकर किन नियमों में बदलाव किया गया है और कब से यह नियम लागू होंगे।

क्या होगा नया नियम?
बताते चलें कि नए नियम के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइन पैसेंजर का टिकट डाउनग्रेड करती है, उसे बिना बताए टिकट कैंसिल करती है या बोर्डिंग से इनकार कर देती है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नए नियम के मुताबिक अगर यात्री को इस तरह की परेशानी होती है तो एयरलाइन को टिकट का 30% से 75% तक की राशि रिफंड करना होगा।
यह कहा गया है कि नए नियम के मुताबिक एयरलाइन कंपनियों को घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट की कीमत का 75% रिफंड देना होगा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अगर ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें 30 से 75 फीसदी तक का रिफंड करना होगा। ध्यान रहे कि नए नियम 15 फरवरी से लगी होंगे।
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